हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्तियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के आयोजन की कवायद में लगी प्रदेश सरकार ने अब ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नए नियम बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पांच मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों की मंजूरी ली जाएगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की पालना करते हुए और नए सीईटी से पहले इन नियमों को सरकार की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया नियम-2025 कहा जाएगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों की सीधी भर्ती होनी है। उनके लिए यह नियम बनाए जाएंगे। सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों के प्रमुख ग्रुप सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे।
खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा
ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी। विभागों से मांग प्राप्त होने पर भर्ती के लिए खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।
इसके साथ ही विज्ञापित पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी। विज्ञापन जारी होने पर कर्मचारी चयन आयोग सीईटी अंकों, एचटेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा।
निर्धारित कट ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी
इससे यह पता चल सकेगा कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल और या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक है या नहीं। शैक्षिक योग्यता के संबंध में उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी।
यदि परीक्षा के लिए अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक तरीके से घोषित किया जाता है तो आवेदक को दस्तावेजों की जांच के समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।