हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को 9 साल से बढाकर 12 साल करने का लिया गया निर्णय- परिवहन मंत्री अनिल विज

चण्डीगढ, 28 अप्रैल- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केन्द्र सरकार के अनुरूप करते हुए 9 साल से बढाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। श्री विज ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि टूरिस्ट /टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हों।


इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि इस आशय के संबंध में आज मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनांें परिवहन मंत्री श्री अनिल विज से अम्बाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसके बाद परिवहन मंत्री की आदेशों के तहत विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था जिसकी स्वीकृति आज मिली है।


परिवहन मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट हेतू टूूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोल/सीएनजी के वाहनों के लिए 9 साल की अवधि को बढाकर 12 साल किया गया है जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि 9 साल से बढाकर 10 साल की गई है। इसी प्रकार, नॉन-एनसीआर क्षेत्र में पैट्रोेल/सीएनजी तथा डीजल वाहनों की अवधि को 9 साल से बढाकर 12 साल किया गया है।


उल्लेखनीय है कि गत दिनों अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक पत्र के माध्यम से बताया था कि केन्द्र सरकार ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 12 साल तक परमिट दिए जाते हैं जबकि हरियाणा में इन परमिटस को 9 साल की अवधि थी। इस अवधि को 12 साल करने से सभी हितधारकों को लाभ/फायदा होगा।

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