अम्बाला। हरियाणा सरकार के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री के आदेशों के तहत नेशनल हाइवे-44 के साथ लगते क्षेत्रों में बने गोदामों और वेयरहाउसों का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में उपायुक्त अम्बाला द्वारा एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उपमंडल अधिकारी (ना.) अम्बाला छावनी ने की।
समिति में जिला नगर योजनाकार अम्बाला श्री रोहित चौहान, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद अम्बाला श्री देवेंद्र नरवाल, डीएम (टी) एनएचएआई कार्यालय अम्बाला श्री विशाल केशवनी तथा भवन निरीक्षक नगर परिषद अम्बाला सदर श्री रमेश कुमार शामिल रहे।
समिति ने 21 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे अम्बाला छावनी से शाहबाद तक एनएच-44 के किनारे बने गोदामों व वेयरहाउसों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे भवन पाए गए जो अवैध रूप से निर्मित थे। समिति ने इन सभी को चिह्नित कर लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि चिह्नित अवैध भवनों के विरुद्ध नगर परिषद, जिला नगर योजनाकार कार्यालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समिति की अगली बैठक में इन भवनों की सूची व प्रस्तावित कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी।



