चंडीगढ़। सिरसा के पांच, झज्जर के तीन और यमुनानगर के दो गांवों की तहसील बदलेगी। कैबिनेट सब-कमेटी ने सिरसा के गांव मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला और मिठड़ी को तहसील कालांवाली से तहसील डबवाली में शामिल करने की सिफारिश की है।
झज्जर में गांव बिलोचपुरा, भिण्डावास और शाहजहांपुर को मातनहेल से झज्जर तहसील में शिफ्ट किया जाएगा। यमुनानगर में गांव चाहड़वाला को उपतहसील सरस्वती नगर से तहसील बिलासपुर और रुपोली को रादौर तहसील से उपतहसील सरस्वती नगर में शामिल करने की सिफारिश की गई है।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सब कमेटी की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने दस गांवों की तहसील बदलने पर सहमति जताई।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि कमेटी के समक्ष गांवों को तहसील व उपतहसील में स्थानांतरित करने के संबंध में 69 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शेष प्रस्तावों के संबंध में जिला उपायुक्तों को दोबारा रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए है। जिला उपायुक्त द्वारा भेजी गई सिफारिशों के आधार पर यदि मानदंड सही पाए जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजी जाएगी।
सब तहसील बनाने के लिए निर्धारित मानदंडों में 10 से अधिक गांव, पांच से दस पटवार सर्कल, 60 हजार से अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा उपमंडल मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।
तहसील के लिए निर्धारित मापदंडों में 20 या इससे अधिक गांव, दो उपतहसील, पांच से अधिक पटवार सर्कल, 80 हजार या अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल तथा एक उपमंडल से दूरी 15 किलोमीटर होनी चाहिए।
उपमंडल के लिए यह मापदंड 40 या इससे अधिक गांव, एक या उससे अधिक तहसील/उप तहसील, 15 या इससे अधिक पटवार सर्कल, ढाई लाख या इससे अधिक जनसंख्या, 15 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल व जिला मुख्यालय से दूरी 10 किलोमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए।
गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों और डबवाली को जिला बनाने के प्रस्ताव
कमेटी के पास अब तक गोहाना, हांसी, असंध, सफीदों और डबवाली को नए जिला बनाने के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है। नए जिलों के मामलों में मानदंड 125 से 200 गांव, एक या दो उपमंडल, एक से तीन तहसील या उप तहसील, चार लाख या इससे अधिक की जनसंख्या, 80 हजार हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा किसी अन्य जिला मुख्यालय से दूरी 25 से 40 किलोमीटर होनी चाहिए।



